लखनऊ। मोटापा, सेक्स-क्षमता, सफेद दाग आदि तमाम प्रतिबंधित विज्ञापन देने वालों पर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट सीजेएम लखनऊ मीरा गोठलवाल ने निरस्त कर दी है।
इन पर एफआईआर
अमिताभ तथा नूतन ने अप्रैल 2013 में श्री साईं सफेद दाग, कैप्सूल मोर पॉवर, सेक्स ग्रो पॉवर, टाइटेनिक के टू कैप्सूल, योको फार्मेसी, डॉ. पीके जैन क्लीनिक, डॉ. एके जैन क्लीनिक, जौली बवासीर, अल्ताज दवाखाना, पारस मेडिको, हाश्मी दवाखाना, डी फिट कैप्सूल, सन्यासी क्लीनिक पर प्रतिबंधित विज्ञापन देकर औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में विवेचक ने हाल ही में कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की थी। नूतन ने इस अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिया था।
अग्रिम विवेचना के निर्देश
सीजेएम ने अब अपने आदेश में कहा कि नूतन के अनुसार विवेचक अवध किशोर शुक्ला ने आरोपित डॉ. अरुण कुमार जैन तथा डॉ. पारस कुमार जैन के बयान अंकित कर उनकी बातों को सत्यापित किये बिना ही उन्हें क्लीनचिट दे दी। इसी प्रकार विवेचक ने आरोपित व्यक्तियों के फोन नंबर होने के बाद भी उनसे फोन पर संपर्क करने के स्थान पर शहर में उनकी तलाशी करने और नहीं मिलने की बात कह कर उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की। इसलिए सीजेएम गोठलवाल ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष गोमतीनगर को अग्रिम विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।