लखीमपुर-खीरी। साल 2011 में निघासन थाने के अंदर सोनम की रेप के बाद हत्या मामले में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के आरोपी तीन डॉक्टरों को सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुना दी।
ये हैं डॉक्टर
सीजेएम कोर्ट ने सोनम की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले जिला अस्पताल के तीनों डॉ एस पी सिंह, डॉ ए के अग्रवाल व डॉ ए के शर्मा कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है तथा सीबीसीआईडी ने अपनी अपनी जांच का सिरा इन डॉक्टरों के बयानों पर टिकाई हुई थी। इन तीनों डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनम की मौत फांसी लगने से हुई है।
यह हुआ था
10 जून 2011 को निघासन कस्बे के अंदर थाने के अंदर 14 साल की किशोरी सोनम की लाश लटकती मिली थी। सोनम के परिवार वालों ने पुलिस वालों पर हत्या का शक जाहिर किया था। 3 जून को लखनऊ के चार डॉक्टरों की टीम ने सोनम का दोबारा पोस्टमार्टम किया। इसमें गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात कही गई। इस रिपोर्ट के बाद शासन ने तीनों डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। इस मामले में सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने 12 जुलाई 2011 को जिला अस्पताल लखीमपुर के तीन डॉक्टरों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में कुल 6 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था।