लखनऊ। डेंगू से बचाने के लिए सरकार ने हर संड़े मच्छर रोधी दिवस मनाने का फैसला किया है। मच्छर से निपटने के लिए नया फरमान जारी हो गया है। जी हां डेंगू और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी की तरफ से शिक्षा, नगर निगम, स्वास्थ्य, वन विभाग, जिला पंचायत समेत अन्य विभागों को नई कार्ययोजना की जानकारी दे दी गई है।
अफसर भी निभाएंगे अपनी भूमिका
अब रविवार को सुबह घर की साफ-सफाई के साथ ही कूलर के पानी को बदल लीजिए। ऐसा ना करने की स्थिति में लार्वा बन सकता है। मच्छरजनित स्थिति पैदा न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अफसर भी अपनी भूमिका निभाएंगे। अधिकारियों को भी अपने कार्यालयों में सफाई का ध्यान रखना जरूरी होगा अगर किसी कार्यालय में मच्छरों का प्रजनन पाया जाएगा तो कार्यालय प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा।
ऐसा है
कहीं पानी का ठहराव हो रहा है तो उसमें मच्छर नाशक इंतजाम करने होंगे। पानी का जमाव करने वालों को नगर स्वास्थ्य अधिकारी नोटिस जारी करेंगे।
अगर किसी किरायेदार को पानी ठहराव का नोटिस दिया जाता है और वह मच्छर रोधी ट्रीटमेंट कराता है तो उसका खर्च किरायेदार मकान मालिक से ले सकेगा।
… तो लगेगा जुर्माना
अगर नोटिस देने के बाद दवा का छिड़काव नहीं कराया जाता है तो खर्च की गई रकम उससे नगर निगम वसूलेगा। नगर निगम उस निर्माण को रोक सकेगा जिससे मच्छररोधी कार्रवाई प्रभावित होती है। इसके अलावा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर 550 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर बार-बार उल्लंघन किया जाता है तो बीस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जा सकता है।