लखनऊ। शिक्षक दिवस के अवसर पर बुधवार को राजधानी के नगर व तहसील स्तरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अभियान (कोटपा) चलाया जाएगा। अभियान में सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों व सभी शिक्षण संस्थानों के आसपास तम्बाकू एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के साथ जुर्माना
वहीं अभियान के दौरान दुकानदारों के पास तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करते मिले तो उन पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही सामग्री को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दी जाएगी। इस अभियान के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया है। जो सभी विद्यालयों के आस पास की दुकानों का निरक्षण करेगी। इस टीम में नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसीएमओ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ-साथ थानों के सीओ को शामिल किया गया है।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर कार्यवाही
टीम को इसके साथ ही अवगत कराया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा और विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने पर कोटपा एक्ट की धारा 6बी के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जुर्माना व उक्त सामग्री को जब्त किया जाएगा।