लखनऊ। अब स्कूलों और कॉलेजों के पास गुटखा बेचने वाले नपेंगे। इसे लेकर डीएम कौशल राज शर्माने कमर कस ली है। प्रतिबंध की तारीख पांच सितंबर है। इस दिन शिक्षक दिवस है और इसी दिन से तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पांच तारीख से तम्बाकू उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
एसीएम, एसडीएम को निर्देश
डीएम से सख्ती बरतते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में कोई तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचेगा। प्रत्येक क्षेत्र के एसीएम, एसडीएम को इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानेदारों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
अफसरों की जवाबदेही तय
डीएम ने बताया कि पांच सितंबर के बाद एक बार दुकान हटाने के बाद दोबारा वहीं पायी गई तो उस क्षेत्र के जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होगी। उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। दुकान मालिक पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाने के साथ सामग्री जब्त कर ली जाएगी।